Indore News: मांगा वेज, मिला नॉनवेज! रेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना, उपभोक्ता फोरम ने इतने साल बाद सुनाया फैसला
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Indore News: मांगा वेज, मिला नॉनवेज! रेस्टोरेंट पर लगा जुर्माना, उपभोक्ता फोरम ने इतने साल बाद सुनाया फैसला

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रेस्टोरेंट में वेज फ्राइड राइस में हड्डी निकलने की वजह से पुलिस केस दर्ज किया था. अब फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता फोरम ने रेस्टोरेंट पर जुर्माना भी लगाया गया है.

 

Consumer Forum action on giving non veg to vegetarians Fine imposed on restaurant in indore

MP News: एमपी के इंदौर में एक रेस्टोरेंट में वेज खाने में हड्डी निकलने की वजह से पुलिस केस दर्ज था. बता दें कि एक कपल इंदौर के एक रेस्टोरेंट में वेज फ्राइड राइस ऑर्डर की थी. वेज फ्राइड राइस में उन्हें हड्डी का टुकड़ा मिला था, जिसके शिकायत उन्होंने थाने में की थी. इस मामले को लेकर अब उपभोक्ता फोरम ने रेस्टोरेंट पर दो साल बाद जुर्माना किया है. साथ ही साथ कपल के पैसे लौटाने की भी बात कही है. 

क्या है मामला
पूरा मामला 30 जून 2022 को अभिनव शर्मा और पत्नी श्रेया के साथ खाने आए थे. वहां पर उन्होने वेज फ्राइड राइस, स्वीट कॉर्न, फ्रूट पंच, अंडा करी और बीयर ऑर्डर की थी. इस दौरान पत्नि श्रेया ने पहले ही वेटर को बताया था कि शाकाहारी हैं और किसी भी तरह का नॅानवेज नहीं खाती है.  इसलिए वेटर से सभी चीजों का ध्यान रखने को कहा था. 

मैनेजर ने बिल देने से मना किया
ऑर्डर में आया वेज फ्राइड राइस खाते समय श्रेया के मुंह में हड्डी का एक टुकड़ा आ गया था. इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट के मैनेजर से इसकी शिकायत की. जिसके बाद मैनेजमेंट ने माफी भी मांगी थी. साथ ही खाने के बिल जो की 1768 रुपए का था उसका भुगतान नहीं करने के लिए कहने लगा. फिर भी पति-पत्नी ने खाने के बिल का भुगतान किया. रेस्टोरेंट से निकले के बाद उन्होंने मामले को लेकर विजय नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई. 

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मानहानि का केस पति-पत्नी के खिलाफ 

फिर 8 जुलाई 2022 को रेस्टोंरेंट ने पती पत्नी खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था. जिसका नोटिस पाकर दोनों हैरान रह गए थे. इसके जवाब में अभिनव ने 9 जुलाई को रेस्टोंरेंट को धोखाधड़ी करने और खाने में हड्डी मिलने के मामले में कानूनी नोटिस भेजवाया था.    

रेस्टोरेंट मैंनेजमेंट का आरोप
रेस्टोंरेंट के मैंनेजमेंट का कहना है कि दोनों पति पत्नी सोशल मिडिया में रेस्टोंरेंट के खिलाफ गलत-गलत पोस्ट कर रहे थे. इसलिए उनको मानहानि का नोटिस भेजा गया था. वहीं मैंनेजमेंट ने यह भी बताया कि पत्नी श्रेया ने वेटर को नहीं बताया था कि वह शाकाहारी है और ना ही खास ध्यान रखने को कहा था. पत्नी श्रेया तो अपने पती के साथ टेबल में अंडा करी खा रही थी. वहीं अभिनव नशे की हालत में रेस्टोंरेंट आए हुए थे और उन्होंने वेटर से भी ऊंची अवाज में बात की थी. रेस्टोंरेंट में वेज-नॉनवेज खाना दोनों परोसा जाता है इसकी जानकारी दोनों को थी. 

नहीं मिला सुबूत 
मामले की सुनावाई के दौरान आयोग ने पाया की पती-पत्नी के सोशल मिडिया पर  रेस्टोंरेंट के खिलाफ किए गए पोस्ट के सबूत रेस्टोरेंट मैनेजमेंट पेश नहीं कर पाया. जिससे संबंधित मानहानि नोटिस पती-पत्नी को मिला था. वहीं पति अभिनव के नशे में वेटर से ऊंची अवाज में बात करने का सीसीटीवी भी पेश नहीं हुआ. इससे यह लगता है कि रेस्टोरेंट मानहानि के नोटिस के जरिए अभिनव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था. 

रेस्टोरेंट पर जुर्माना
जिला उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोंरेंट को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार करने का दोषी पाते हुए कहा है कि आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर रेस्टोंरेंट  1768 रुपये के बिल का भुगतान करेंगे.  अगर भुगतान न करने पर पति-पत्नी शिकायत दर्ज करते हैं, तो 18 अक्टूबर 2022 से 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा. पति-पत्नी को मानसिक उत्पीड़न करने को लेके 10,000 रुपये और केस खर्च के लिए 30 दिनों के अंदर 10,000 रुपये दें. भुगतान न करने पर शिकायत की डेट से इस पर 8 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा.

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