Chhattisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एलायंस एयर को 15 अप्रैल तक नया शेड्यूल जारी करने के निर्देश
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Chhattisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एलायंस एयर को 15 अप्रैल तक नया शेड्यूल जारी करने के निर्देश

Bilaspur High Court On Alliance Air: बिलासपुर हाईकोर्ट ने हवाई सेवा मामले में सुनवाई करते हुए एलायंस एयर को 15 अप्रैल तक उड़ान का नया शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए हैं. अगली सुनवाई 24 अप्रैल को रखी गई है.

Chhattisgarh News: बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एलायंस एयर को 15 अप्रैल तक नया शेड्यूल जारी करने के निर्देश

Bilaspur Airport News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने हवाई सेवा मामले में सुनवाई करते हुए एलायंस एयर को 15 अप्रैल तक उड़ान का नया शेड्यूल जारी करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को रखी गई है.

बता दें कि जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर पेश अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने एलायंस एयर कंपनी और राज्य शासन इस दौरान बिलासपुर दिल्ली-फ्लाइट के बंद होने का कारण और हैदराबाद, कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट की जानकारी मांगी थी, लेकिन इसका सही जवाब नहीं मिल सका है.

वहीं जब शासन की ओर से भी कोई जवाब नहीं दिया गया, तब हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसो. के वकील सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि, एलायंस एयर ने ज्यादा सब्सिडी मांग ली थी, इसलिए उड़ान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए दोबारा प्रस्ताव दिया जा सकता है. 

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नई सिरे से उड़ान का प्रस्ताव भेजिए
एलायंस एयर ने कहा कि, दोबारा प्रपोजल भेजने में समय लगेगा, इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताकर कहा था कि, अधिक समय क्यों लगेगा? जस्टिस भादुड़ी ने एयरलाइन्स कंपनी को नए सिरे से उड़ानों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश देते हुए राज्य शासन से भी बिलासपुर एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य की वास्तविक स्टेटस रिपोर्ट मंगाई थी.

कई प्लाइट हुई बंद
जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने बताया कि बिलासपुर से कोलकाता की फ्लाइट को दो दिन तक चलाने के बाद बंद कर दिया गया. वहीं दिल्ली के लिए प्रयागराज होते हुए जाने वाली फ्लाइट के दिनों में भी कौटती की गई है. वहीं जबलपुर, इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहरों की प्लाइट बंद की जा चुकी है.

3 साल से नहीं हुआ विस्तार
बिलासपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हुए 3 साल पूरे हो रहे हैं. इस बीच हाईकोर्ट से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी को सुविधाओं और हवाई विस्तार के निर्देश दिए गए. बावजूद महानगरों के लिए सीधी उड़ान शुरू नहीं की जा रही है. मामले को आवश्यक मानते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 अप्रैल रखी है.

रिपोर्ट - शैलेंद्र सिंह ठाकुर

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