Gyanvapi case: क्या ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में होती रहेगी पूजा या लगेगी रोक? हाईकोर्ट में आज होगा फैसला

Gyanvapi masjid case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी या फिर रोक लगेगी? इसको लेकर आज इलाहबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा. 

Written by - Ansh Raj | Last Updated : Feb 26, 2024, 08:27 AM IST
Gyanvapi case: क्या ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में होती रहेगी पूजा या लगेगी रोक?  हाईकोर्ट में आज होगा फैसला

नई दिल्ली, Gyanvapi case Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी या फिर रोक लगेगी? इसको लेकर आज इलाहबाद हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा. वाराणसी कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा करने और नंदी के सामने से बैरिकैडिंग हटाने को लेकर निर्देश जारी किया था. 

इसके बाद ज्ञानवापी परिसर में देर रात ही पूजा अर्चना की गई और भारी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा था. इसको लेकर मुस्लिम पक्ष नाराज था और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी को लेकर आज इलाहबाद हाई कोर्ट में सुबह 10 बजे फैसला सुनाया जाएगा.

आज आएगा फैसला 
ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बता दें कि बीती 15 फरवरी को दोनों पक्षों ने मामले में लंबी बहस की थी. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने फैलसा सुरक्षित रख लिया था. इसी को लेकर आज यानी कि 26 फरवरी सुबह 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने, तो वहीं हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील सीएस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी. 

वाराणसी कोर्ट के जज ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में 31 जनवरी को पूजा करने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के जज के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा. इसके बाद  मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट गए. वहीं हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई. आज पूजा को लेकर सुबह 10 बजे बड़ा फैसला आएगा 

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